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कॉमर्स वेबसाइट्स से बोर्नविटा को ‘हेल्थ ड्रिंक’ से हटाने को कहासरकार ने कहा कि सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को बोर्नविटा समेत अन्य पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक’ कैटेगरी से हटाने की सलाह दी गई है।

केंद्र ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से बोर्नविटा को ‘हेल्थ ड्रिंक’ से हटाने को कहासरकार ने कहा कि सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को बोर्नविटा समेत अन्य पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक’ कैटेगरी से हटाने की सलाह दी गई है । नरेंद्र मोदी सरकार ने अब सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से पेय पदार्थों और बेवरेज को ‘हेल्थ ड्रिंक’ कैटेगरी से हटाने को कहा है।

जिससे बोर्नविटा और अन्य प्रमुख ब्रैंड्स को बड़ा झटका लगा है।मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा है कि एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत कोई भी हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं है, जैसा कि एफएसएसएएल और मोंडेलेज इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत एनसीपीसीआर जांच का हवाला दिया गया है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि “एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत कोई भी हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं है, जैसा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अपने संबंधित प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा सहित पेय या पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक’ श्रेणी से हटाने की सलाह दी गई है।मंत्रालय का यह आदेश एफएसएसएआई द्वारा ई-कॉमर्स वेबसाइटों को ‘हेल्थ ड्रिंक’ या ‘एनर्जी ड्रिंक’ श्रेणियों के तहत डेयरी, अनाज या माल्ट-आधारित पेय पदार्थों को शामिल न करने के निर्देश देने के कुछ दिनों बाद आया है।खाद्य सुरक्षा निकाय ने कहा था कि ‘हेल्थ ड्रिंक’ को कानून में परिभाषित नहीं किया गया है।

कानून के अनुसार ‘एनर्जी ड्रिंक’ केवल फ्लेवर्ड वॉटर-बेस्ड ड्रिंक्स हैं।इसमें कहा गया है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है, इसलिए वेबसाइटों से उन विज्ञापनों को हटाने या सुधारने के लिए कहा गया है। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि बोर्नवीटा समेत पेय पदार्थ को ‘हेल्थ ड्रिंक’ श्रेणी में नहीं बेचा जाना चाहिए।

एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि बोर्नवीटा समेत पेय पदार्थ को ‘हेल्थ ड्रिंक’ श्रेणी में नहीं बेचा जाना चाहिएएनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने मंत्रालय, एफएसएसएआई, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग को लिखे पत्र में कहा था कि बोर्नवीटा समेत पेय पदार्थ को ‘हेल्थ ड्रिंक’ श्रेणी में नहीं बेचा जाना चाहिए।

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