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दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

क्योंकि उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान भगवान और पूजा स्थल” के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।अदालत का मानना था कि याचिका “पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया था, जब चुनाव आयोग ने इसी तरह की राहत की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था।

याचिकाकर्ता का अनुमान है कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा, “यह पूरी तरह से अनुचित है। याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।” हाल ही में कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मुसलमानों पर प्रधानमंत्री की ‘घुसपैठिए’ टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था।

मोदी ने कहा, “कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बहनों से सोने का हिसाब लेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांटेंगे। वे इसे किसे बांटेंगे – मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इससे पहले, जब उनकी (कांग्रेस) सरकार सत्ता में थी, तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है।

इसका मतलब है कि यह संपत्ति किसे बांटी जाएगी? यह उन लोगों में बांटी जाएगी जिनके अधिक बच्चे हैं। यह घुसपैठियों को बांटी जाएगी। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को मिलनी चाहिए? क्या आपको यह मंजूर है?” उन्होंने कहा। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को निर्देश दिया था कि वे सुनिश्चित करें कि सभी स्टार प्रचारक उनसे अपेक्षित उच्चतम स्तर का संवाद बनाए रखें। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होगा। मतों की गिनती 4 जून को होनी है।

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