Site icon Nives Guru

म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर- SEBI ने कर किया ऐलान।

म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर- SEBI ने कर किया ऐलान। Mutual fund में अगर आप ने म्यूचुअल फंड्स मे पैसा को निवेश किए है,या फिर आप निवेश करने के लिए सोच रहे हो।तो आप नया नियम के बारे में जान लीजिए।

SEBI ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनेशन जोड़ने का समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है.यह पहले ये तारीख 31 दिसंबर थी जिसने भी म्युचूअल फंड में निवेश किया है या फिर किसी कारण हताहत हो जाने के बाद जिस भी व्यक्ति ने फंड्स में निवेश किया है नही रहे तो बाद में नॉमिनी को पैसों को लेकर क्‍लेम करने का अधिकार दिया जाता है।

मृत्‍यु के बाद नॉमिनी पैसों को क्‍लेम करेगा, लेकिन वो राशि नॉमिनी को क्लेम तभी दिया जायेगा, जब उसमें कोई विवाद न हो. मरने वाले के उत्‍तराधिकारी हैं, तो वे अपने हक के लिए उस राशि के लिए दावा कर सकते हैं. ऐसे में उसे राशि या प्रॉपर्टी के हिस्‍से सभी कानूनी वारिसों में बराबर बंटेंगे।

अगर नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपने समय से अपने नॉमिनेशन से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं की तो आपका फंड की किसी भी डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा. यानि वो बंद नहीं होगा पर आप कभी भी रकम नहीं निकाल सकेंगे.

आप Mutual Fund में किए निवेश से पैसा नहीं निकाल पायेंगे। ऐसे में अगर आपको तुरंत पैसे निकालने की जरूरत हुई तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे और संभव है कि आप नुकसान हो जायेगा । इस आप समय से पहले नॉमिनेशन की प्रिक्रिया कर ले। जो आपके लिए फायदेमंद हैं।

Exit mobile version